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Ankita Bhandari Murder Case के तीनों आरोपियों को उम्र कैद

Ankita Bhandari Murder Case के तीनों आरोपियों को उम्र कैद

अंकिता भंडारी हत्याकांड

नई दिल्ली : उतराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 साल बाद दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया गया है कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
हालांकि इस फैसले से अंकिता के माता- पिता कोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या करने वालों को मौत की सजा होनी चाहिए थी।

अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में 2 साल 8 महीने के बाद केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा के साथ 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302,201 और 354 ए और धारा 3(1) D में अलग- अलग सजा सुनाई है और 50 हजार रूपए जुर्माना इसके साथ कोर्ट ने पीड़ित परिवार के 4 लाख रूपए मुआवजे का भी फैसला सुनाया है।



आज सुबह कोर्ट के फैसले के बाद पहले पुलकित आर्य और उसके दोनों दोस्तों को कोटद्वार के जिला एंव सत्र न्यायलय में भारी सुरक्षा के बीच लाया गया वहीं इस फैसले के बाद कोटद्वार के चप्पे-चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा भी रहा…. जबकि आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया … सुबह करीब 11 बजे कोर्ट की कर्रवाई शुरू हुई  और इस हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य और उसके दोस्तों को दोषी करार दे दिया गया जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई ।

  • 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के वन्तारा रिजॉर्ट से लापता हुई थी अंकिता
  • 24 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का चिला नहर से शव बरामद
  • शव मिलने के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक और उसके 2 दोस्तो को किया गिरफ्तार
  • पुलिस ने तीनों आरोपियों पर IPC की धारा 302, 201, 354A और 3(1)d में किया मुकदमा दर्ज
  • हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में उठी थी आरोपियों को फांसी की सजा की मांग
  • सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए हत्याकांड की जांच के लिए की थी SIT गठित
  • SIT ने 97 गवाहों के बयान के बाद कोर्ट में दाखिल की थी 500 पन्नों की चार्जशीट
  • 30 जनवरी 2023 को मामले में कोटद्वार कोर्ट में शुरू हुई थी पहली सुनवाई
  • 2 साल आठ महीने के इंतजार के बाद अंकिता भंडारी को मिला इंसाफ
  • कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 30 मई तय की थी फैसले की तारीख
  • कोर्ट ने पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को सुनाई सजा

वहीं कोटद्वार की जिला एंव सत्र न्यायालय के इस फैसले पर अंकिता भंडारी के माता पिता थोड़े निराश जरूर है अंकिता भंडारी के पिता का कहना है उन्हे उम्मीद थी कि उनकी बेटी की हत्या करने वालों को फंसी की सजा हो  लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा के लिए वो हाईकोर्ट का रूख करेंगे उनकी बेटी की हत्या करने वालो को भी मौत की सजा होना चाहिए।

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